वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है –हाई कोर्ट

दरअसल मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है जहां पर एक पति ने अपनी तलाक की अर्जी को मंजूर कराने के लिए याचिका लगाई थी ।जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक जीवन में यदि पति पत्नी का एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हैं । तो यह क्रूरता की श्रेणी में आएगा हाईकोर्ट ने पति के द्वारा दायर की गई तलाक की अर्जी को मंजूरी देते हुए कहा है कि स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का होना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।

वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है –हाई कोर्ट

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